शाहपुरा@(किशन वैष्णव )फुलिया कलां उपखंड की धनोप ग्राम पंचायत की प्रशासक पद से हटाई गई पूर्व प्रशासक व भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रिंकू वैष्णव को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय की जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा जारी पदमुक्ति आदेश पर स्थगन (स्टे) आदेश जारी कर दिया है।
प्रकरण के अनुसार राज्य सरकार ने 11 फरवरी को रिंकू वैष्णव को पद के दुरुपयोग व फर्जी पट्टा प्रकरण के आरोपों के आधार पर पद से मुक्त करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) त्रिलोचन मीणा ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर रिंकू वैष्णव के स्थान पर निर्वतमान उपसरपंच को प्रशासनिक कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए थे।

पद से हटाए जाने के आदेश के खिलाफ रिंकू वैष्णव ने हाई कोर्ट की शरण ली। लगभग 14 दिनों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 24 फरवरी को न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद धनोप ग्राम पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था में फिर बदलाव की संभावना बन गई है। क्षेत्र की राजनीतिक गलियों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

