शक्करगढ़
किशनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशनगढ़ की सरपंच एवं प्रशासक पिंकी देवी मीणा को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को जारी किए गए निलंबन आदेश की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उसे स्थगित (स्टे) आदेश दे दिया है।
अदालत ने कहा कि नियम 22, राजस्थान पंचायती राज नियमावली 1996 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना हटाए जाने का आदेश विधिसंगत नहीं है। इसके चलते संबंधित आदेश की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।

अदालत का आदेश मिलते ही किशनगढ़ पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल छा गया। ग्रामीणों और समर्थकों ने सरपंच पिंकी देवी मीणा के समर्थन में मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर उल्लास व्यक्त किया।
गौरतलब है कि पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 1 सितंबर को शासन स्तर से निलंबन आदेश जारी किया गया था, जिसके खिलाफ पिंकी देवी मीणा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।