बिजौलिया – ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी किए गए सभी बापी पट्टा, रियायती, निःशुल्क और शुल्क द्वारा जारी पट्टों को नगर पालिका में बदलना अनिवार्य है। यह जानकारी ईओ पंकज कुमार मंगल ने विशेष बातचीत में दी और आमजन को चेताया कि ऐसा न करने पर बैंक, विद्युत, नल कनेक्शन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।
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ईओ ने बातचीत में विस्तार से बताया कि पंचायत द्वारा जारी पट्टों को नगर पालिका में परिवर्तन कराने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन पर कार्रवाई जारी है और 2 अक्टूबर तक सभी आवेदकों को नया पट्टा देने का लक्ष्य रखा गया है।

विशेष चर्चा में ईओ ने स्पष्ट किया कि पंचायत द्वारा पहले से जारी बापी पट्टा, रियायती पट्टा, निःशुल्क पट्टा और शुल्क देकर जारी पट्टा सभी को नए नगर पालिका रिकॉर्ड में दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे योजना का लाभ समय पर उठाएँ और सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत अपनी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कराएँ।

ईओ ने यह भी भरोसा दिया कि आमजन नगर पालिका में आकर अपना काम सीधे तौर पर करवा सकते है । पालिका कार्यो को लेकर मध्यस्था की आवश्यकता नहीं है । मंगल ने कहा कि आगे आने वाले समय में पट्टों और अन्य विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाई जाएगी ।
