भगवान शिव मंदिर को नोटिस जारी करने का मामला: JDA प्रवर्तन अधिकारी निलंबित

BHILWARA
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जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा वैशाली नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान भगवान शिव मंदिर के नाम नोटिस जारी किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जे.डी.ए. सचिव निशांत जैन ने निलंबन आदेश जारी किए, जिसके अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार भत्ता प्राप्त होगा और उनका मुख्यालय एडीजीपी (कार्मिक), जयपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।

कैसे बढ़ा विवाद
गांधी पथ पर सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान JDA की टीम ने कई दुकानों और मकानों को अतिक्रमण मानकर नोटिस लगाए थे। इसी कार्रवाई में भगवान शिव मंदिर की बाउंड्रीवाल को भी सड़क सीमा में आने के आधार पर अवैध निर्माण की श्रेणी में रखते हुए नोटिस चस्पा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि नोटिस किसी व्यक्ति, समिति या व्यवस्थापक के नाम नहीं, बल्कि सीधे शिव मंदिर के नाम जारी किया गया था। नोटिस में सात दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का उल्लेख भी किया गया था।

स्थानीय लोगों का विरोध, सरकार की सख्त प्रतिक्रिया
मंदिर के नाम जारी नोटिस की जानकारी क्षेत्र में फैलते ही स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्राथमिक जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन अधिकारी को जिम्मेदार मानकर तत्काल निलंबन के आदेश जारी कर दिए।

सूत्रों के अनुसार धार्मिक स्थलों के संदर्भ में इस प्रकार नोटिस जारी करना प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गंभीर चूक माना गया है, क्योंकि ऐसे मामलों में विशेष सावधानी और निर्धारित प्रोटोकॉल आवश्यक रहते हैं।

नोटिस में क्या लिखा था?
जे.डी.ए. प्रवर्तन शाखा की ओर से लगाए गए नोटिस में हाईकोर्ट की पिटीशन संख्या 658/2024 में पारित आदेश का हवाला दिया गया था। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि जोन-7 के उपायुक्त से प्राप्त पीटी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भगवान शिव मंदिर की बाउंड्रीवाल सड़क चौड़ीकरण की सीमा में 1.59 मीटर अंदर पाई गई, जो कि अतिक्रमण के दायरे में आती है।

मामले के निलंबन तक पहुंचने के बाद अब JDA प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच में जुट गया है, ताकि भविष्य में धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में ऐसी प्रशासनिक त्रुटियां दोबारा न हों।