भीलवाड़ा। पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बड़लियास निवासी कमलेश पुत्र सत्यनारायण ढोली को 20 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-2) अर्चना मिश्रा ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिलकुमार शुक्ला के अनुसार, पीड़िता ने 28 अप्रैल 2022 को हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुबह जब बड़ी बहन चाय बनाने बाहर गई, तभी खुला दरवाजा देखकर कमलेश घर में घुसा और कमरे का दरवाजा बंद कर नाबालिग से जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख सुनकर बहन और भाई मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने रेप व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए। सबूतों के आधार पर अदालत ने कमलेश को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
