भीलवाड़ा में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर अब चालान नहीं, सीधे एफआईआर ;सड़क सुरक्षा माह में पुलिस की सख़्त कार्रवाई

BHILWARA
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भीलवाड़ा ।
भीलवाड़ा जिले में रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ अब केवल चालान नहीं, बल्कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह कार्रवाई महानिदेशक पुलिस (यातायात) राजस्थान, जयपुर के आदेशों की पालना में तथा पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र यादव के निर्देशानुसार की जा रही है।



पुलिस द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की बजाय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाएगी।



इसी क्रम में शुक्रवार को यातायात शाखा भीलवाड़ा के रामपाल, सहायक उप निरीक्षक द्वारा कृषि उपज मंडी गेट नंबर-01 से जेल चौराहा की ओर रॉन्ग साइड से वाहन चलाते पाए गए लोडिंग टेंपो को रोका गया। वाहन चालक अफजल पठान निवासी हुसैन कॉलोनी, भीलवाड़ा के विरुद्ध थाना सुभाषनगर में एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वाहन को जब्त किया गया।



पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे वाहन सदैव सही साइड में चलाएं। रॉन्ग साइड वाहन चलाते पाए जाने पर धारा 281 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त किया जाएगा तथा न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।