हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्थान में जल्द होंगे पंचायत-निकाय चुनाव

BHILWARA BIJOLIYA
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निर्वाचन आयुक्त बोले- कानूनी प्रावधान साफ, आदेश सर्वोपरि

जयपुर

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव अब देर नहीं होंगे। हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन पंचायतों और निकायों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है या अगले दो माह में पूरा होने वाला है, वहां चुनाव शीघ्र कराए जाएंगे। आयोग ने संकेत दिया है कि अगले 7 से 10 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि पंचायती राज और निकायों के चुनाव पांच साल के भीतर करवाना संवैधानिक प्रावधान है और हाईकोर्ट का आदेश इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी चुनाव टलने पर अदालतों ने हस्तक्षेप किया था। इसी तरह राजस्थान में भी हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

गुप्ता ने साफ कहा कि आयोग के लिए अदालत का आदेश सर्वोपरि है और इसमें कोई विलंब नहीं होगा। जहां भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां पर समयबद्ध तरीके से मतदान कराया जाएगा।

इस दौरान उन्होंने ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की अवधारणा को अव्यावहारिक बताया। गुप्ता ने कहा कि जब तक संविधान संशोधन नहीं होता, तब तक सभी निकायों और पंचायतों के चुनाव एकसाथ कराना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समय से पहले किसी निकाय या पंचायत का चुनाव कराने का कानूनी आधार नहीं है और इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की भी आवश्यकता होगी।

सूत्रों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग करीब 11 हजार पंचायतों और 150 से अधिक शहरी निकायों में चुनाव करवाने की तैयारी में जुटा है।