जयपुर ।
राज्य के नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से जारी की जाने वाली निविदाएं, सार्वजनिक सूचनाएं, विज्ञप्तियां और आपत्तियों आदि का प्रकाशन अनिवार्य रूप से राज्य स्तर पर चयनित समाचार पत्रों में करवाएं।
स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस प्रकार की सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके।
विभागीय निदेशक इन्द्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी समाचार पत्रों में रोटेशन के आधार पर प्रकाशन किया जाए तथा न्यूनतम 50 हजार प्रतियों के सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे अखबार में सूचनाएं ना लगाए जिनकी प्रसार संख्या कम हो ।
