दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री, स्थल चयन के बाद मिलेंगे अधिकतम 10 दिन के अस्थायी लाइसेंस
भीलवाड़ा/बिजोलिया । दीपावली पर पटाखों की अस्थायी दुकान लगाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने समय सीमा तय कर दी है। अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 रखी गई है। जिले में नियमों के तहत केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति रहेगी।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमानुसार अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है। प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों तक सूचना पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए हैं।
पहले तय होगी जगह, फिर होगी आवेदन प्रक्रिया
अस्थायी लाइसेंस जारी करने से पहले पटाखों की बिक्री के लिए स्थानों का चयन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी और संबंधित पुलिस उपाधीक्षक संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर बिक्री के लिए उपयुक्त स्थलों को चिन्हित करेंगे। इसके बाद चिन्हित स्थानों के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिए जाएंगे।
किसी स्थान पर निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी प्रक्रिया के जरिए चयन किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच के बाद लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अधिकतम 10 दिन ही रहेगा लाइसेंस
प्रशासन के निर्देश के अनुसार अस्थायी लाइसेंस दीपावली के त्योहार के लिए अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। लाइसेंसधारियों को केंद्र और राज्य सरकार तथा विस्फोटक विभाग की ओर से जारी सुरक्षा एवं अन्य दिशा-निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री
सरकार की संशोधित परामर्शदात्री और उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। ग्रीन पटाखों की पहचान, बिक्री और उपयोग को लेकर निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक आवेदक 7 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि निर्धारित समय में लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई की जा सके।
