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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव कराने के एकलपीठ के आदेश पर डिवीजन बेंच ने लगाई रोक


जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सरकार को जल्द चुनाव कराने और प्रशासकों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। इससे अब पंचायत चुनाव टलने की संभावना और बढ़ गई है।

राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.पी. शर्मा की बेंच ने कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका और परिसीमन पर पहले ही डिवीजन बेंच फैसला सुरक्षित रख चुकी है। ऐसे में इस मामले में एकलपीठ का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने दलील दी कि सरकार की नीति “वन स्टेट, वन इलेक्शन” के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की है। इसी वजह से कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को अस्थाई तौर पर प्रशासक नियुक्त किया गया, ताकि पंचायतों का दैनिक कार्य प्रभावित न हो। बाद में शिकायतें मिलने पर कुछ प्रशासकों को हटाया भी गया, लेकिन इससे किसी प्रकार की विधिक क्षति नहीं हुई।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 18 अगस्त को दिए आदेश में पंचायत चुनाव जल्द कराने और प्रशासकों को हटाने के निर्देश दिए थे। इस फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तुरंत चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। वहीं सरकार ने इसे डिवीजन बेंच में चुनौती देते हुए कहा कि परिसीमन, नए जिलों का गठन और वार्डों के पुनर्गठन में समय लग रहा है, इसलिए फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है।

KAPIL SHYAM VIJAY

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