*नवाचार संस्थान और पुलिस प्रशासन द्वारा 5 नाबालिक बच्चो का बाल विवाह रुकवाया गया*                       

BHILWARA
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जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के सहयोगी संगठन नवाचार संस्थान भीलवाड़ा द्वारा एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन परियोजना के तहत भीलवाडा जिले में बाल विवाह के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाते हुए यह सुनिश्चित करने में लगा है कि भीलवाडा जिले को जल्द से जल्द बाल विवाह मुक्त बनाया जाये
आखातीज व पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावो के तहत  नवाचार संस्थान द्वारा भीलवाडा जिले के बडलियास थाना क्षेत्र के छीपो का अकोला , ख़ज़ीना व बन का खेड़ा गांव से बाल विवाह की जानकारियां प्राप्त हुई जिसकी जानकारी नवाचार संस्थान टीम द्वारा संबंधित थानाधिकारी बडलियास को दी गई थानाधिकारी के निर्देशन पर थाना टीम से सहायक उपनिरीक्षक प्यारचंद, सहायक उपनिरीक्षक मुकेश जाट श्रवण कुमार व उनकी टीम के साथ  नवाचार  संस्थान से जिला समन्वयक जितेंद्र सिंह तोमर, भगवत सिंह चारण उपस्थित रहे थाना टीम के नेतृत्व में  संबंधित थाने की टीम द्वारा मोके पर जाकर  नाबालिक बच्चों के उम्र संबंधित कागजात चैक किए जिस पर 5 बच्चो की उम्र कम पाई गई ख़ज़ीना से 1 बच्चा, छीपो का अकोला से 2 बच्चे व बन का खेड़ा से 2 बच्चे नाबालिक पाए गए जिनकी शादी उनके परिजनों द्वारा करवाई जाने वाली थीं थाने की टीम द्वारा सभी नाबालिक बच्चों का बाल विवाह रुकवाया गया  और परिजनों को बाल विवाह न करने हेतु पाबंद किया व समझाइश दी कि जब तक बच्चे बालिग नही हो जाते है तब तक उनकी शादी नही करेगे यह सपथ पत्र लेकर  बाल विवाह न करने की समझाइस दी गयी व हिदायत दी कि अगर आप अपने बच्चों की शादी नाबालिक उम्र में करते हैं तो आपके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।