₹3000 में सालभर 200 बार टोल पार करने की सुविधा, व्यावसायिक वाहन नहीं होंगे शामिल
लाडपुरा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल बूथों पर फ़ास्टेग नियमों में बदलाव किया है। आरोली टोल प्लाजा के मैनेजर अरुण शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त से ₹3000 के वार्षिक फ़ास्टेग पास पर निजी वाहन मालिक सालभर में 200 बार टोल पार कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ केवल निजी वाहनों — कार, जीप, वैन — को मिलेगा, व्यावसायिक वाहन इससे बाहर रहेंगे।
नए नियम के तहत वार्षिक फ़ास्टेग पास सिर्फ उसी वाहन पर मान्य होगा, जिसके नाम पर पास लिया गया है। पास एक्टिवेटेड वाहन के आगे के शीशे पर फ़ास्टेग लगाना अनिवार्य होगा। दूसरी गाड़ी पर पास का उपयोग करने या फ़ास्टेग न लगाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत बिना पूर्व सूचना के पास रद्द किया जा सकेगा।
कहां और कैसे मिलेगा पास
वार्षिक फ़ास्टेग पास एनएचएआई की वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए वाहन की जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ₹3000 का भुगतान करने के बाद पास सक्रिय हो जाएगा। पास के तहत 200 बार टोल पार करने की सीमा होगी। 200 से अधिक बार गुजरने पर सामान्य टोल दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
पहले वाहन मालिकों को हर यात्रा पर टोल शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब सालाना पास से रोजाना हजारों निजी वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
