सुरक्षित मातृत्व व घरेलू हिंसा कानून पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

BHILWARA
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बिजौलिया – शुभम। तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश रूपल अग्रवाल के निर्देशन में राजकीय महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ महिला-स्वस्थ शिशु विषय पर जानकारी देते हुए गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित पोषण, संस्थागत प्रसव, समय पर टीकाकरण तथा सरकार की मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।

इस दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए महिलाओं को हिंसा मुक्त एवं सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही घरेलू हिंसा की स्थिति में कानूनी सहायता, संरक्षण आदेश, आश्रय, परामर्श तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बताई गई।

शिविर में पैनल अधिवक्ता सुनील जोशी एवं पीएलवी रामबाबू माथुर ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए समाज में सम्मान, समानता और सुरक्षित मातृत्व का संदेश देना रहा।