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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : अब 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे ITR

जयपुर।
लाखों टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि एक माह आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। अब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिटर्न 30 सितंबर के बजाय 31 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे।

तकनीकी गड़बड़ियों ने बढ़ाई मुश्किलें

जुलाई के अंतिम हफ्ते में इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगातार स्लोडाउन और तकनीकी खामियां सामने आईं। इससे बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए। इसी वजह से टैक्स बॉडीज और प्रोफेशनल्स लंबे समय से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे।


बार एसोसिएशन और ICAI की पहल

डेडलाइन बढ़ाने की मांग सबसे पहले टैक्स बार एसोसिएशन ने उठाई। सोमवार को दायर रिट पिटीशन में अतिरिक्त समय देने की गुजारिश की गई थी। वहीं इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी 19 सितंबर को औपचारिक रूप से दो माह का एक्सटेंशन मांगा था। संस्था का तर्क था कि नॉन-ऑडिट रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बीच पर्याप्त समय मिलना जरूरी है।

एक्सटेंशन की पुरानी टाइमलाइन

इस वित्त वर्ष में ITR की डेडलाइन पहले ही दो बार बढ़ चुकी है। पहले 31 जुलाई से 15 सितंबर, फिर अंतिम समय पर 16 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब हाई कोर्ट के आदेश से तीसरी बार समयसीमा आगे खिसकाई गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर असर संभव

फिलहाल यह आदेश केवल राजस्थान में लागू होगा, लेकिन टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से CBDT पर पूरे देश में डेडलाइन बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है। अगर केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया तो लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

KAPIL SHYAM VIJAY

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