Bhilwara News

छह साल बाद दोहरे हत्याकांड का फैसला, आरोपी को उम्रकैद

बुजुर्ग दंपती की धारदार हथियार से हत्या के मामले में देवीलाल कीर दोषी, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी

भीलवाड़ा। हमीरगढ़ क्षेत्र के कीरों की झोपड़ियां गांव में करीब छह साल पहले हुई बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार जैन ने मामले में आरोपी देवीलाल कीर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला 21 अगस्त 2020 का है। परिवादी किशनलाल कीर ने हमीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके माता-पिता कंकू देवी और नारू कीर रोजाना की तरह सुबह करीब पांच बजे मवेशियों का दूध निकालने के लिए नोहरे में गए थे। काफी समय बीतने के बाद भी दोनों वापस घर नहीं लौटे तो किशनलाल उन्हें देखने के लिए नोहरे पर पहुंचा।

नोहरे में पहुंचते ही वहां का मंजर देखकर वह सन्न रह गया। कंकू देवी और नारू कीर के शव खून से लथपथ हालत में पड़े थे। जांच में सामने आया कि दोनों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी।

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ग्रामीणों की ओर से पुलिस को बताया गया कि वारदात के आसपास के समय में मोहल्ले का रहने वाला देवीलाल कीर पुत्र हजारी कीर हाथ में धारदार हथियार लेकर नोहरे की दिशा से भागता हुआ दिखाई दिया था। इस जानकारी के साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन ने कुल 16 गवाहों के बयान, 45 दस्तावेज और 5 आर्टिकल्स अदालत में पेश किए। न्यायालय ने गवाहों के बयानों तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोनों हत्याओं के लिए दोषी माना। अदालत ने देवीलाल कीर को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!