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बलात्कार व मारपीट के मामले में आरोपी को 3 वर्ष की सजा , 11.5हजार जुर्माना

बलात्कार व मारपीट के मामले में आरोपी को 3 वर्ष की सजा , 11.5हजार जुर्माना
भीलवाड़ा, 25 मार्च।
शाहपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज एक महिला उत्पीड़न प्रकरण में माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कारावास एवं 11हजार 5 सौ के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाना शाहपुरा में रिपोर्ट पेश कर बताया कि दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को शाम के समय वह अपने खेत में कपास समेटकर गांठ बांध रही थी। उसी दौरान रिश्ते में उसके जेठ लगने वाला आरोपी दिनेश  वहां पहुंचा और महिला को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने विरोध करते हुए किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनेसास-ससुर को दी।
रिपोर्ट के अनुसार घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों द्वारा आरोपी को समझाइश दी गई, जिस पर आरोपी ने विवाद करते हुए मारपीट भी की। इस संबंध में थाना शाहपुरा में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया।
अनुसंधान के दौरान आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट अदिति सेठिया ने प्रभावी पैरवी करते हुए 8 गवाह एवं 11 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
अभियोजन पक्ष की दलीलों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 3 वर्ष के कारावास तथा 11 हजार 5 सौ अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।

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