गंगापुर में न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

गंगापुर
(दिनेश लक्षकार)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के अंतर्गत तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर द्वारा “सुरक्षित स्थान, जहां सपनों को पंख मिलते है : अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहो। जहाँ शिक्षा होती है, वहां कोई बच्चा असुरक्षित नहीं होना चाहिए” विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
तालुका सचिव निखिलेश जीनगर ने बताया कि
कार्यक्रम में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गंगापुर श्रीमती अनीता टेलर द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर श्री अमित दवे द्वारा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सुश्री पारुल चौहान द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहाड़ा में विधिक साक्षरता शिविर किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 देश में समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक, सुरक्षित वातावरण और भेदभाव रहित शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन समितियों की सक्रिय भागीदारी से इस अधिकार को प्रभावी बनाया जा सकता है। 25% पात्र बच्चों के लिए प्रवेश स्तर पर सीटों का प्रावधान।
इस दौरान अधिवक्ता गंगापुर मदनलाल जीनगर, सज्जन बैरवा, अंशुल सुखवाल, पीएलवी नारायण लाल सरगरा व राजेंद्र टेलर, विद्यालय के प्रधानाचार्य व अध्यापकगण आदि उपस्थित रहे।



